PMEGP Scheme in Hindi: प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा प्रशासित किया जाता है और इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) और राज्य/संघ राज्य स्तर के कार्यान्वयन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। एजेंसियों। इस लेख में हिंदी में पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, लाभ और पीएमईजीपी योजना/PMEGP Scheme in Hindi शामिल है।
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पीएमईजीपी योजना हिंदी में अवलोकन/ Overview of PMEGP Scheme in Hindi
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है। PMEGP योजना के बारे में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- पीएमईजीपी योजना सभी व्यक्तियों, समूहों और पंजीकृत समितियों, ट्रस्टों और सहकारी समितियों के लिए खुली है जो एक नया सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना चाहते हैं या किसी मौजूदा का विस्तार करना चाहते हैं।
- आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसी परियोजना के लिए सरकार से किसी अन्य वित्तीय सहायता का लाभ नहीं उठाना चाहिए।
- उद्यम एक गैर-शहरी क्षेत्र में स्थित होना चाहिए और आरक्षित गतिविधियों (जैसे शराब उत्पादन और जुआ) की सूची में नहीं होना चाहिए।
- पीएमईजीपी योजना एक नया सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने या मौजूदा एक का विस्तार करने के लिए ऋण और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- ऋण ब्याज की रियायती दर पर प्रदान किया जाता है, और सब्सिडी राशि उद्यम की श्रेणी और परियोजना के स्थान पर आधारित होती है।
- पीएमईजीपी योजना उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है और देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास में मदद करती है।
- यह योजना बैंकों और कार्यान्वयन एजेंसियों के एक नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जिससे यह लाभार्थियों के लिए आसानी से सुलभ हो जाती है।
- पीएमईजीपी योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि रुपये है। विनिर्माण उद्यमों के लिए 25 लाख और रु। सेवा उद्यमों के लिए 10 लाख।
- आवेदक को मार्जिन मनी प्रदान करना आवश्यक है, जो कुल परियोजना लागत का एक निश्चित प्रतिशत है। मार्जिन मनी की आवश्यकता उद्यम की श्रेणी और परियोजना के स्थान के आधार पर भिन्न होती है।
- PMEGP योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा प्रशासित किया जाता है और इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है- स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियां।
पीएमईजीपी योजना की पात्रता मानदंड/ Eligibility Criteria For PMEGP Scheme in Hindi
नीचे पीएमईजीपी योजना की विस्तृत पात्रता मानदंड हिंदी में दिया गया है:
- पीएमईजीपी योजना सभी व्यक्तियों, समूहों और पंजीकृत समितियों, ट्रस्टों और सहकारी समितियों के लिए खुली है जो एक नया सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना चाहते हैं या किसी मौजूदा का विस्तार करना चाहते हैं।
- आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसी परियोजना के लिए सरकार से किसी अन्य वित्तीय सहायता का लाभ नहीं उठाना चाहिए।
- उद्यम एक गैर-शहरी क्षेत्र में स्थित होना चाहिए और आरक्षित गतिविधियों (जैसे शराब उत्पादन और जुआ) की सूची में नहीं होना चाहिए।
- आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
पीएमईजीपी योजना की आवेदन प्रक्रिया/ Application Process For PMEGP Scheme in Hindi
नीचे पीएमईजीपी योजना की विस्तृत आवेदन प्रक्रिया हिंदी में दी गई है:
- आवेदक को निकटतम केवीआईसी कार्यालय, नाबार्ड शाखा, या राज्य/संघ राज्य स्तर की कार्यान्वयन एजेंसी में जाना चाहिए और पीएमईजीपी के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना चाहिए।
- आवेदक को फॉर्म भरना चाहिए और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना चाहिए, जिसमें पहचान का प्रमाण, निवास का प्रमाण, आयु का प्रमाण और शैक्षिक योग्यता का प्रमाण शामिल है।
- आवेदक को भरे हुए फार्म और दस्तावेजों को केवीआईसी कार्यालय, नाबार्ड शाखा, या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर की कार्यान्वयन एजेंसी को जमा करना चाहिए।
- कार्यान्वयन एजेंसी आवेदन की जांच करेगी और पात्र होने पर इसे वित्तपोषण के लिए बैंक को अग्रेषित करेगी।
- बैंक परियोजना का मूल्यांकन करेगा और यदि संभव हो तो आवेदक को ऋण प्रदान करेगा।
- इसके बाद आवेदक उद्यम शुरू कर सकता है और पीएमईजीपी योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकता है।
पीएमईजीपी योजना के लाभ/ Benefits of PMEGP Scheme in Hindi
हिंदी में पीएमईजीपी योजना के लाभ निम्नलिखित हैं:
- पीएमईजीपी योजना एक नया सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने या मौजूदा एक का विस्तार करने के लिए ऋण और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- ऋण ब्याज की रियायती दर पर प्रदान किया जाता है, और सब्सिडी राशि उद्यम की श्रेणी और परियोजना के स्थान पर आधारित होती है।
- यह योजना रोजगार के अवसर प्रदान करती है और गैर-शहरी क्षेत्रों के आर्थिक विकास में मदद करती है।
- यह योजना उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देती है और देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास में मदद करती है।
- यह योजना बैंकों और कार्यान्वयन एजेंसियों के एक नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जिससे यह लाभार्थियों के लिए आसानी से सुलभ हो जाती है।
आशा है कि आपको पीएमईजीपी योजना पर यह लेख हिंदी में/PMEGP Scheme in Hindi उपयोगी लगा होगा।
PMEGP Scheme in Hindi FAQs
पीएमईजीपी योजना के तहत उपलब्ध अधिकतम ऋण राशि क्या है? पीएमईजीपी योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि रुपये है। विनिर्माण उद्यमों के लिए 25 लाख और रु। सेवा उद्यमों के लिए 10 लाख।
क्या पीएमईजीपी योजना के तहत कोई मार्जिन मनी की आवश्यकता है? हां, आवेदक को मार्जिन मनी प्रदान करना आवश्यक है, जो कि कुल परियोजना लागत का एक निश्चित प्रतिशत है। मार्जिन मनी की आवश्यकता उद्यम की श्रेणी और परियोजना के स्थान के आधार पर भिन्न होती है।
क्या कोई आवेदक स्व-रोजगार परियोजना के लिए पीएमईजीपी योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकता है? हां, एक आवेदक स्व-रोजगार परियोजना के लिए पीएमईजीपी योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकता है। आवेदक के पास परियोजना के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता और कौशल सेट होना चाहिए।
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