Mahima Chaudhary | Updated: Dec 23, 2022 2:11 IST
ECLGS Scheme in Hindi: आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 2020 में शुरू की गई एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य COVID-19 महामारी से प्रभावित छोटे व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य महामारी के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे व्यवसायों को ऋण प्रदान करना है, जिससे वे अपने बकाया ऋण का भुगतान कर सकें और अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस लेख में हिंदी में पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, लाभ और ईसीएलजीएस योजना/ECLGS Scheme in Hindi शामिल है।
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आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 2020 में शुरू की गई एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य COVID-19 महामारी से प्रभावित छोटे व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य महामारी के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे व्यवसायों को ऋण प्रदान करना है, जिससे वे अपने बकाया ऋण का भुगतान कर सकें और अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
ईसीएलजीएस के लिए पात्र होने के लिए, एक व्यवसाय को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:
ECLGS के लिए आवेदन प्रक्रिया में एक भाग लेने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान से संपर्क करना, एक आवेदन पत्र भरना और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना शामिल है, जैसे कि पहचान का प्रमाण, व्यवसाय का प्रमाण और बकाया ऋण का प्रमाण। भाग लेने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान आवेदन की समीक्षा करेंगे और, यदि अनुमोदित हो, तो ऋण राशि का वितरण करेंगे, जिसे पांच साल तक की अवधि में मासिक किश्तों में चुकाया जाना चाहिए।
ECLGS COVID-19 महामारी से प्रभावित छोटे व्यवसायों और MSMEs को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे वे अपने बकाया ऋण का भुगतान करने और अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। यह योजना प्रति वर्ष 7.5% की कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है। ऋण को पांच साल तक की अवधि में मासिक किश्तों में चुकाया जा सकता है।
ईसीएलजीएस के लिए पात्र होने के लिए, एक व्यवसाय को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:
नीचे हिंदी में ECLGS योजना/ECLGS Scheme in Hindi की विस्तृत आवेदन प्रक्रिया दी गई है:
हिंदी में ECLGS योजना के लाभ निम्नलिखित हैं:
आशा है कि आपको ECLGS योजना पर यह लेख हिंदी में/ECLGS Scheme in Hindi उपयोगी लगा होगा।
नहीं, INR 100 करोड़ से अधिक के वार्षिक कारोबार वाला व्यवसाय ECLGS के लिए पात्र नहीं है।
नहीं, एक व्यवसाय जो किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर है, ईसीएलजीएस के लिए पात्र नहीं है।
हां, ECLGS के लिए पात्र होने के लिए व्यवसाय के लिए 29 फरवरी 2020 तक बकाया ऋण होना आवश्यक है।
ECLGS के तहत ऋण एकमुश्त में वितरित किया जाता है।
ईसीएलजीएस के तहत ऋण को पांच साल तक की अवधि में मासिक किश्तों में चुकाया जाना है।